Kerala Actress Kidnapping Case Gang Rape Verdict

केरल अभिनेत्री अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म मामला: छह दोषियों को 20 साल की सजा Kerala Actress Kidnapping Case Gang Rape Verdict

(केरल अभिनेत्री अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म मामला: छह दोषियों को 20 साल की सजा :Kerala Actress Kidnapping Case Gang Rape Verdict, Six Convicted Sentenced to 20 Years)

एर्नाकुलम | Kerala Crime News: केरल के एर्नाकुलम स्थित सत्र न्यायालय ने अभिनेत्री के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के बहुचर्चित मामले में छह दोषियों को 20-20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह फैसला सत्र न्यायाधीश हनी वर्गीज़ ने सुनाया। अदालत ने अभियोजन पक्ष की उस मांग को स्वीकार नहीं किया, जिसमें दोषियों को आजीवन कारावास देने की अपील की गई थी। भारतीय दंड संहिता के तहत सामूहिक बलात्कार और आपराधिक साजिश के मामलों में अधिकतम सजा उम्रकैद का प्रावधान है।(Kerala Actress Kidnapping Case Gang Rape Verdict)

घटना और दोषियों का विवरण

अदालत ने एनएस सुनील उर्फ पल्सर सुनी, मार्टिन एंटनी, मणिकंदन बी, विजयेश वीपी, वदिवाल सलीम और प्रदीप को 17 फरवरी 2018 की शाम त्रिशूर से कोच्चि जाते समय अभिनेत्री के अपहरण और यौन हिंसा की साजिश रचने का दोषी ठहराया।

मामले में मलयालम अभिनेता दिलीप पर भी साजिश का आरोप था, हालांकि अदालत ने 8 दिसंबर को उन्हें बरी कर दिया था।अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।(Kerala Actress Kidnapping Case Gang Rape Verdict)

अभियोजन पक्ष की प्रतिक्रिया और अपील की तैयारी

विशेष लोक अभियोजक वी. अजा कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में अपील करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी संख्या सात से दस, जिनमें अभिनेता दिलीप भी शामिल हैं, को बरी किए जाने को चुनौती दी जाएगी। उनके अनुसार यह फैसला समाज को गलत संदेश दे सकता है।

विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें :- 9990436770

अभियोजन के अनुसार क्या हुआ था

अभियोजन पक्ष के अनुसार, एर्नाकुलम के अंगामली के पास एक वाहन ने अभिनेत्री की कार को पीछे से टक्कर मारी। इसके बाद छह लोगों ने चालक से विवाद किया, जबरन कार में घुसे और वाहन अपने नियंत्रण में ले लिया।

अभियोजन के मुताबिक, एनएस सुनील उर्फ पल्सर सुनी ने अभिनेत्री के साथ यौन उत्पीड़न किया और घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया। बाद में अभिनेत्री को एक फिल्म निर्देशक के घर के बाहर छोड़ दिया गया।(Kerala Actress Kidnapping Case Gang Rape Verdict)

फिल्म उद्योग और समाज पर प्रभाव

इस घटना ने केरल सहित पूरे देश में आक्रोश पैदा किया था। विशेष रूप से मलयालम फिल्म उद्योग में इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में यौन उत्पीड़न से जुड़े कई अन्य मामलों ने भी सामने आने की हिम्मत दिखाई।

इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने जस्टिस हेमा समिति का गठन किया, जहां कई महिलाओं ने शिकायतें दर्ज कराईं। ‘मी टू’ आंदोलन के प्रभाव के बाद शिकायतों की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) भी गठित किया गया, जिसके समक्ष कुछ मामले अब भी लंबित हैं।(Kerala Actress Kidnapping Case Gang Rape Verdict)

सजा से पहले दोषियों के बयान

सजा सुनाने से पहले अदालत ने सभी छह दोषियों को अपनी बात रखने का अवसर दिया। इनमें से पांच ने स्वयं को निर्दोष बताया। पल्सर सुनी ने अपनी वृद्ध मां की देखभाल का हवाला दिया।

मणिकंदन बी ने खुद को परिवार का एकमात्र कमाने वाला बताते हुए पत्नी और दो छोटे बच्चों की जिम्मेदारी का जिक्र किया। मार्टिन एंटनी ने भी निर्दोष होने का दावा किया और जेल में बिताए समय का उल्लेख किया। विजयेश वीपी ने जेल स्थान को लेकर अदालत से अनुरोध किया, जबकि वदिवाल सलीम ने अपने परिवार की स्थिति बताई।(Kerala Actress Kidnapping Case Gang Rape Verdict)

अदालत की टिप्पणी और अन्य सजाएं

न्यायाधीश हनी वर्गीज़ ने कहा कि मुख्य आरोपी सुनील कुमार उर्फ पल्सर सुनी है, लेकिन अन्य पांचों की भी अपराध में अहम भूमिका रही। अदालत ने यह भी कहा कि यह मामला महिला की गरिमा और सम्मान से जुड़ा है और पीड़िता की असहाय स्थिति को समझना आवश्यक है।

सुनील को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ई के तहत वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए तीन साल की अतिरिक्त सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना दिया गया। इसके अलावा धारा 67ए के तहत वीडियो साझा करने के लिए पांच साल की सजा और समान जुर्माना लगाया गया।

मार्टिन एंटनी को सबूत नष्ट करने के आरोप में तीन साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना हुआ। अपहरण के आरोप में सभी छह दोषियों को 10 साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी दिया गया।(Kerala Actress Kidnapping Case Gang Rape Verdict)

पीड़िता को मुआवजा और सजा में कटौती

दोषियों से वसूली गई कुल राशि में से पांच लाख रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। इसके साथ ही घटना के दौरान छीनी गई सोने की अंगूठी भी उन्हें लौटाई जाएगी।अदालत ने यह भी आदेश दिया कि दोषियों द्वारा पहले जेल में बिताई गई अवधि को सजा से घटाया जाएगा।(Kerala Actress Kidnapping Case Gang Rape Verdict)


SEO Keywords: Kerala Actress Case, Kerala Gang Rape Verdict, Actress Kidnapping Case, Ernakulam Court News, Kerala Crime News Hindi, Malayalam Film Industry, Gang Rape Conviction, IPC Gang Rape Case, Indian Court Verdict.

Exit mobile version