(दस करोड़ की रंगदारी मामले में अनंत सिंह को बड़ी राहत, विशेष अदालत से बाइज्जत बरी Big Legal Relief for JDU MLA Anant Singh as Court Acquits Him in Extortion Case)
पटना। बिहार की राजनीति में लंबे समय से चर्चित जेडीयू विधायक अनंत सिंह के लिए कानूनी मोर्चे पर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। पटना स्थित विशेष MP-MLA अदालत ने करीब 11 वर्ष पुराने 10 करोड़ रुपये की कथित रंगदारी मांग के मामले में उन्हें साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार मालवीय की अदालत ने सुनाया।
अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को प्रमाणित करने के लिए ठोस साक्ष्य और विश्वसनीय गवाह प्रस्तुत करने में असफल रहा। इसी आधार पर विधायक अनंत सिंह और सह-आरोपी बंटू सिंह को दोषमुक्त करार दिया गया।(Big Legal Relief for JDU MLA Anant Singh)
2014 का है पूरा मामला
यह मामला वर्ष 2014 का है, जब पटना के श्री कृष्णापुरी थाना क्षेत्र में राघवेंद्र प्रताप सिंह नामक व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि विधायक अनंत सिंह के करीबी बताए जा रहे बंटू सिंह सहित चार लोग उनके आवास में घुसे और कथित तौर पर 10 करोड़ रुपये की मांग की।
शिकायतकर्ता का दावा था कि धमकी देते हुए कहा गया कि यह रकम विधायक अनंत सिंह तक पहुंचाई जाए। इस आरोप के बाद पुलिस ने अनंत सिंह और बंटू सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। बाद में दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई और मामला विशेष अदालत में विचाराधीन रहा।(Big Legal Relief for JDU MLA Anant Singh)
11 वर्षों तक चली न्यायिक प्रक्रिया
इस हाई-प्रोफाइल मामले में बीते एक दशक से अधिक समय तक कानूनी प्रक्रिया चलती रही। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष को कई बार गवाह प्रस्तुत करने के अवसर दिए गए, लेकिन अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, अनुसंधानकर्ता (IO) को छोड़कर अन्य कोई भी गवाह न्यायालय में बयान देने उपस्थित नहीं हुआ।
अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य भी आरोपों को मजबूती देने में नाकाम रहे। इसी कारण अदालत ने माना कि अभियुक्तों के खिलाफ आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं होते।(Big Legal Relief for JDU MLA Anant Singh)
अदालत की टिप्पणी
फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि किसी भी आपराधिक मामले में दोष सिद्ध करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष की होती है। यदि साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत नहीं किए जाते, तो केवल आरोप के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि मामले में प्रत्यक्ष प्रमाणों का अभाव है।(Big Legal Relief for JDU MLA Anant Singh)
बचाव पक्ष का पक्ष
विधायक अनंत सिंह की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सुनील कुमार ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि शुरू से ही यह मामला तथ्यहीन था। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष न तो शिकायतकर्ता को पेश कर सका और न ही अन्य स्वतंत्र गवाहों को। ऐसे में अदालत के पास दोषमुक्ति के अलावा कोई विकल्प नहीं था।(Big Legal Relief for JDU MLA Anant Singh)
समर्थकों में खुशी का माहौल
फैसले की जानकारी मिलते ही अदालत परिसर के बाहर मौजूद समर्थकों ने संतोष और खुशी व्यक्त की। समर्थकों का कहना था कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले का अंत होने से विधायक और उनके परिवार को मानसिक राहत मिली है।
हालांकि, किसी भी प्रकार के औपचारिक जश्न या बयानबाजी से विधायक पक्ष ने दूरी बनाए रखी और फैसले को न्यायिक प्रक्रिया का परिणाम बताया।(Big Legal Relief for JDU MLA Anant Singh)
राजनीतिक दृष्टि से अहम फैसला
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह फैसला अनंत सिंह के राजनीतिक करियर के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक दशक से अधिक समय तक लंबित रहे इस मामले के कारण उनके ऊपर एक गंभीर आरोप बना हुआ था, जिससे अब उन्हें राहत मिली है।
विशेषज्ञों का कहना है कि अदालत का यह निर्णय इस बात को भी रेखांकित करता है कि लंबित मामलों में साक्ष्य और निष्पक्ष जांच कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।(Big Legal Relief for JDU MLA Anant Singh)
आगे की स्थिति
फिलहाल, इस मामले में अदालत के फैसले के बाद अभियोजन पक्ष के पास उच्च न्यायालय में अपील का कानूनी विकल्प खुला है। हालांकि, इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
विधायक अनंत सिंह की ओर से भी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है। उनके नजदीकी सूत्रों का कहना है कि वे अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं और आगे की रणनीति कानूनी सलाह के आधार पर तय की जाएगी।(Big Legal Relief for JDU MLA Anant Singh)
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नोट: यह समाचार रिपोर्ट पूर्णतः न्यायालय के आदेश और उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है। इसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक पक्ष या पूर्वाग्रह शामिल नहीं है।
